36 विधान परिषद सदस्य पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू

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15 से 22 मार्च तक होगा नामांकन

जिलाधिकारियों ने जारी की अधिसूचना

नामांकन के लिए अंतिम दिनांक 22 मार्च

मतदान 9 अप्रैल को तथा मतगणना 12 अप्रैल को

गोंडा। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के 36 विधान परिषद सदस्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। गोंडा, अयोध्या सहित लगभग सभी जिले इसमें शामिल हो रहे हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता को लगातार जारी रखा है। जिन जिलों में निर्वाचन होना है वहां के जिलाधिकारियों ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। नामांकन के लिए अंतिम तिथि 22 मार्च रखी गई है।

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियत निर्वाचन कार्यक्रम के विवरण में बताया है कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना की तिथि 15 मार्च, नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 22 मार्च, नाम निर्देशन की संवीक्षा हेतु तिथि 23 मार्च, नाम वापसी हेतु तिथि 25 मार्च, मतदान 09 अप्रैल को पूर्वान्ह् 08 बजे से अपरान्ह् 04 बजे तक, मतगणना 12 अप्रैल को तथा वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा 16 अप्रैल निर्धारित है।
नाम निर्देशन संबंधी समस्त कार्य कलक्ट्रेट अवस्थित न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट  से सम्पन्न होंगे। नाम निर्देशन पत्र दिनांक 15 मार्च 2022 (मंगलवार) से दिनांक 22 मार्च 2022 (मंगलवार) तक (लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर) रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय कक्ष से पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 03:00 बजे के बीच न्यायलय जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त किये जा सकेंगे।
सामान्य जाति के अभ्यर्थी को रू0 10000.00 तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी को रू0 5000.00 की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा करके अथवा समय अभाव की स्थिति में नाम निर्देशन पत्र के साथ नगद जमा की जा सकती है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 38(2) के अनुसार राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को तीन श्रेणी यथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी, अमान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी तथा अन्य अभ्यर्थी मे रखा जाएगा।
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में भी अभ्यर्थियों के नाम उपरोक्त क्रम में रखे जाएंगे। सभी अभ्यर्थी जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करेंगे, चाहे वह मान्यता प्राप्त, अमान्यता प्राप्त अथवा निर्दलीय हो, उनके नाम निर्देशन पत्र में परिषद निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के 10 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में प्रस्तावित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस निर्वाचन में राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को फार्म-AA एवं BB के संबंध में सूचना दी जाती हैं, जिसे नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक को अपराहन 3:00 बजे तक दाखिल किए जाने का प्राविधान है।
इन प्रपत्रों पर संबंधित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के स्याही से हस्ताक्षर होंगे। मोहर वाले हस्ताक्षर से अथवा फैक्स द्वारा भेजे गए प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप- 26 पर शपथ पत्र जिसमें चल/अचल संपत्ति एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकारी देनदारियों का बकाया, अपनी देयताओ/अति देयताओ का विवरण एवं शैक्षिक योग्यता आदि का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा।

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