सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं हो सकते हैं मतगणना एजेंट-डीएम
गोण्डा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 उज्ज्वल कुमार ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन की मतगणना में सुरक्षाकर्मी प्राप्त महानुभाव को मतगणना एजेंट नियुक्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने प्रत्याशियों से अपेक्षा की है कि वे परिपक्व व्यक्तियों जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, को मतगणना एजेंट नियुक्त करें।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सुरक्षा कर्मियों को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को मतगणना एजेंट नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री, संसद सदस्य, एम.एल.ए., एम.एल.सी., जिला पंचायत, नगर निगम एवं नगर पालिका अध्यक्ष, सहकारी संस्थाओं के चुने हुए अध्यक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के अध्यक्ष और कोई भी सरकारी सेवक मतगणना एजेंट नामित नहीं होगा। उन्होने सभी रिटर्निंग आफिसर को निर्देश दिया है कि आयोग के इन निर्देशों को कड़ाई से पालन करें।
उन्होंने बताया कि मतगणना परिसर में किसी भी मतगणना एजेंट अथवा कर्मचरी को मोबाइल फोन, लाइटर, माचिस, हथियार अन्य कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण या ज्वलनशील वस्तु ले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अलावा मतगणना परिसर में वाहनों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।