कोर्ट के आदेश पर अंकुर अग्रवाल पर एक और मुकदमा संगीन धाराओं में

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पैतृक जमीन के हिस्से से अधिक भूमि बेचने का आरोप, 78 वर्षीय बुजुर्ग ने कोर्ट से लगाई एफआईआर की गुहार कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

गोण्डा। कोतवाली नगर क्षेत्र के मिश्रोलिया जानकीनगर निवासी 78 वर्षीय राम मिलन तिवारी ने पैतृक भूमि में कथित धोखाधड़ी और अपने हिस्से से अधिक जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी
प्रार्थना पत्र के अनुसार राम मिलन तिवारी के परिवार की पैतृक भूमि गाटा संख्या 437 व 438 समेत अन्य गाटों में दर्ज है। आरोप है कि भूमि के सहखातेदारों द्वारा वर्ष 2013 से 2026 के बीच अलग-अलग व्यक्तियों के पक्ष में भूमि के कई बैनामे किए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अंकुर अग्रवाल ने अपने हिस्से से अधिक करीब 0.312 हेक्टेयर भूमि का विक्रय कर दिया, जबकि उसे इतनी भूमि बेचने का अधिकार नहीं था।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने कथित रूप से जालसाजी कर खसरा-खतौनी में नाम दर्ज होने का लाभ उठाया और अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैनामा कर दिया। आरोप यह भी है कि जब उन्होंने इस संबंध में आपत्ति जताई तो आरोपी पक्ष द्वारा कथित रूप से दबाव बनाया गया और भविष्य में दोबारा दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पूरे प्रकरण में कोर्ट ने गंभीरता को समझते हुये आरोपी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है ।

नगर कोतवाली में भू माफिया अंकुर अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज कर विधिक जांच में जुटी पुलिस

वही पीड़ित ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है

राममिलन तिवारी के मुताबिक उन्होंने पहले नगर कोतवाली में शिकायत किया पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की कार्यवाही न होने पर अदालत की शरण लेनी पड़ी अदालत में BNS की धारा 173 (4 )के तहत प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी वहीं नगर

कोतवाल बिंदेश्वरी श्री त्रिपाठी ने बताया कि अंकुर अग्रवाल के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है मामले की जांच उप निरीक्षक उदित कुमार वर्मा कर रहे हैं कोतवाल के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमा दर्ज है जांच में सामने आने वाले तत्वों के आधार पर आगे ही कार्रवाई की जाएगी

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