गोण्डा थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद-*
पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०-270/24, धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण कर घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों-01. लुटई पुत्र भगोले, 02. रियासत पुत्र इंताब अली निवासीगण मंगलपुरवा मौजा उमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा, 03. हरीश जायसवाल पुत्र शिवनाथ जायसवाल नि० बेलसर खास रगड़गंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से 08 बण्डल बिजली के एल्यूमिनियम तार, 03 बोरे कटे हुए बिजली के एल्यूमिनियम तार बरामद किया गया।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांक 26.09.2024 को वादी विमल सिंह पुत्र विजय सिंह नि० गोरछन पुरवा लिलोई कला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी ठेकेदारी का काम करता है। प्रार्थी की ग्रामसभा गंगरौली में 11 हजार एल०टी० लाइन लगाने की साइड चल रही है जहां से अज्ञात चोरो द्वारा बिजली के केबल चोरी कर ले गए है। प्रार्थी की तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 03.10.2024 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों-लुटई पुत्र भगोले, रियासत पुत्र इंताब अली को कठुआ पुल के पास से तथा चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी हरीश जायसवाल को उसके घर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 08 बण्डल बिजली के एल्यूमिनियम तार, 03 बोर कटे हुए बिजली के एल्यूमिनियम तार बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
01. लुटई पुत्र भगोले नि० मंगलपुरवा मौजा उमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. रियासत पुत्र इंताब अली नि० मंगलपुरवा मौजा उमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. हरीश जायसवाल पुत्र शिवनाथ जायसवाल नि० बेलसर खास रगड़गंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
*अनावरित अभियोग-*
01. मु०अ०सं०-270/24, धारा 303(2),317(2),317(4) बीएनएस व 5(ख) उ०प्र०वि० के तार एवं ट्रांसफार्मर अधिनियम 1976 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
*बरामदगी-*
01. 08 बण्डल बिजली के एल्यूमिनियम तार।
02. 03 बोरे कटे हुए बिजली के एल्यूमिनियम तार।
*गिरफ्तार कर्ता टीम-*
01. व०उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता।
02. उ०नि० सुमित कुमार सिंह।
03. उ०नि० अभिलेख तिवारी।