02 जून से 10 जून, 2022 के मध्य में होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

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आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ता मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं खाद्यान्न प्राप्त

जिलाधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार ने बताया है कि माह मई, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह जून, 2022 अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन योजना के कार्ड धारकों को 02 जून से 10 जून 2022 तक खाद्यान्न का ई-पास मशीनों के माध्यम से गुणवत्ता परक निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूं तथा 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (3 किग्रा0 गेहूं व 2 किग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्धता रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट किये जाने की सुविधा दिनांकः 06 जून 2022 से 07 जून 2022 तक उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा तथा वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण ना होने का कारण तथा उसका परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर संरक्षित किया जाएगा जो पूर्ति निरीक्षक द्वारा उक्त मोबाइल नंबर की पुष्टि सुनिश्चित कराते हुए कार्ड धारक के मोबाइल नंबर को राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लाभार्थी के डेटाबेस में फीड किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से कराने एवं विवर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु प्रत्येक उचित दर विक्रेता दुकान पर संलग्न ड्यूटी चार्ट के अनुसार कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, विकास विभाग राजस्व विभाग बाल विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों/ कर्मचारियों की ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप में लगाई जाए। उन्होंने कहा कि नामित सभी नोडल अधिकारीगण संबंधित दुकान पर उपस्थित रहकर अपनी देखरेख में कार्ड धारकों में खाद्यान्न का वितरण नियम अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें साथ ही प्रत्येक 8 से 10 दुकानों पर ब्लॉक / तहसील / जिला स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित करें जो आवंटित उचित दर दुकानों पर वितरण हेतु निर्धारित तिथियों में भ्रमण सीन वह पर नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण कराते हुए नोडल अधिकारियों से वितरण आख्या प्राप्त कर संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा उप जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएं।
उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता अथवा जन सामान्य को किसी विक्रेता के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत होने पर वह जिला पूर्ति कार्यालय/ संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण में घटतौली आधुनिक अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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