ताजमहल को तेजोमहालय बताकर पूजा और अभिषेक करने की अनुमति को लेकर उठे विवाद पर एएसआई का नकल मांगने वाला प्रार्थना पत्र खारिज, मुस्लिम पक्षकार बनने को लेकर 12 नवंबर को होगी सुनवाई ।
योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर के तेजोमहालय में जलाभिषेक की मांग पर हुई सुनवाई ।
Rajmangal singh
आगरा- ताजमहल/तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में बुधवार को लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई । प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल के अधिवक्ता ने केस की नकल मुहैया कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जिसे अदालत ने ख़ारिज़ कर दिया । सुनवाई के दौरान वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा और बताया कि प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता को पूर्व में ही दावे की नकल एवं संशोधन प्रार्थना पत्र की नकल मुहैया करा दी गई थी । वादी पक्ष को सुनने के बाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ख़ारिज़ कर दिया । वहीं केस में पक्षकार बनने के लिए सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से उनके अधिवक्ता रहीस उद्दीन ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया हुआ है जिस पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी । साथ ही वाद में भारतीय संघ को भी पक्षकार बनाया गया है भारतीय संघ की ओर से अभी तक कोई न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है वादी कुंवर अजय तोमर ने बताया कि एएसआई के अधिवक्ता मामले को बार बार टालने का प्रयास कर रहे हैं न्यायालय का समय व्यर्थ कर रहे हैं पूर्व में ही नकलें मुहैया करा दी गई उसके बावजूद भी नकल मांगना न्यायालय का मज़ाक़ बनाना है जल्द सत्य की जीत होगी । वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने बताया कि एएसआई के पास मकबरा होने के कोई सबूत नहीं है इसलिए न्यायालय में मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं हमारी जीत निश्चित है मामले में पिछली सुनवाई 7 अक्टूबर को हुई थी जिसमें सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से उनके अधिवक्ता रहीस उद्दीन ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया था । वहीं आपको बता दें कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी के द्वारा ताजमहल को तेजोमहालय बताते हुए 23 जुलाई को सावन के महीने में जलाभिषेक/दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर वाद दायर किया था ।