करनैलगंज(गोंडा)। जिलाधिकारी को गुमराह करने व सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने पर एसडीएम ने एक रजिस्ट्रार कानूनगो व एक लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उपजिलाधिकारी करनैलगंज हीरालाल ने बताया कि शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान ग्राम गुरसडा स्थित गाटा संख्या-1010 तालाब खाते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने की शिकायत जिलाधिकारी के पास आई। जिस पर गुरसडा के लेखपाल राघवेंद्र प्रताप सिंह से जानकारी लेने पर उन्होंने शिकायत को निराधार बताया। प्रकरण सन्दिग्ध देखकर नायब तहसीलदार करनैलगंज से जांच कराई गई। जिस पर तालाब की भूमि पाटकर उस पर बांस बल्ली लगाकर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया। जिस पर लेखपाल राघवेंद्र प्रताप सिंह को उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास करने, अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही व उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। दूसरी तरफ चकमार्ग पर लगे वृक्षों की नीलामी बाधित करने वाले रजिस्ट्रार कानून गो गांवसभा को निलंबित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि ग्राम गोनवा स्थित गाटा संख्या 175 चकमार्ग खाते की भूमि है। उसमें बबूल, शीशम, नीम, बकैना व शहतूत के वृक्ष लगे हैं। जिससे चकमार्ग की पटाई बाधित है। वृक्षों को काटने के लिये लेखपाल/रजिस्ट्रार कानून गो रामयज्ञ द्वारा मूल्यांकन कराकर नीलाम अधिकारी नामित करने का भी अनुरोध करते हुये 17 नवम्बर 2021 को तहसीलदार करनैलगंज के समक्ष नीलाम अधिकारी नामित करने के लिये पत्रावली प्रस्तुत की गई। उसी दिन तहसीलदार ने अपनी टिप्पणी भी अंकित कर दी। उसके बाद 8 माह तक पत्रावली को अपने पास रखा। जिससे चकमार्ग की पटाई बाधित रही। उन्होंने बताया कि पत्रावली का अवलोकन करने पर पता चला कि वृक्षों की नीलामी करने के लिये नायब तहसीलदार कटरा बाजार पूर्व में ही नामित किये गए थे। उन्होंने बताया कि नीलामी प्रक्रिया को बाधित रखने के उद्देश्य से पुनः नीलाम अधिकारी नामित कराने की भ्रामक सूचना देने व अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।