अधिवक्ता निर्विकार सिंह भदौरिया द्वारा तीन नए कानून को लेकर लिखी गई न्यू क्रिमिनल लॉज बुक का विमोचन

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Gonda UP गोण्डा -न्यू क्रिमिनल लॉज बुक का विमोचन एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें पुलिस और न्यायिक क्षेत्र के प्रमुख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डीआईजी, एसपी और चार जिलों के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस बुक का विमोचन न्याय व्यवस्था को सुधारने और अद्यतन कानूनी जानकारियों को साझा करने में सहायक होगा।

तीन नए कानूनों के संबंध में एक बुक का विमोचन किया गया है। इस बुक में उन कानूनों के विस्तृत विवरण और उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया है। इस मौके पर डीआईजी, एसपी और चार जिलों के पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। यह बुक कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगी।

 

डीआईजी और एसपी ने न्यू क्रिमिनल लॉज़ बुक का किया विमोचन,तीन नए कानून को लेकर कार्यशाला,प्रशिक्षण का आयोजन,मंडल के सभी अधिकारियों को दी तीन नए कानून के बारे में जानकारी।

अधिवक्ता निर्विकार सिंह भदौरिया द्वारा तीन नए कानून को लेकर लिखी गई न्यू क्रिमिनल लॉज बुक का विमोचन करके मंडल के सभी जिलों से आए पुलिसकर्मियों को वितरित की गई। साथ ही कार्यशाला और प्रशिक्षण में वरिष्ठ अधिवक्ता निर्विकार सिंह भदौरिया द्वारा तीन नए कानून के बारे में सभी पुलिस कर्मियों को जानकारी देकर सचेत भी किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता निर्विकार सिंह भदोरिया ने सभी पुलिसकर्मियों से कहा कि आप लोग फोन पर बात करते समय सावधानी बरते। क्योंकि अब नए कानून के तहत आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को भी प्राथमिक साक्ष्य माना गया है आपके व्हाट्सएप चैट को भी प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। जिससे आपके सामने दिक्कत हो सकती है अब आपको ज्यादा समय विवेचना करने में भी नहीं मिलेगा आपको कम समय में विवेचना करके भी कोर्ट में देना होगा। धीरे-धीरे आपकी केस डायरी खत्म कर दी जाएगी और सब ऑनलाइन ही आप लोग देख सकेंगे। आप गाली गलौज और धमकी देना भी संघीय अपराध माना गया है एनसीआर नहीं दर्ज होगी। अब सीधे एफआईआर दर्ज होगा क्योंकि अब इसमें 2 साल से अधिक की सजा सरकार द्वारा कर दी गई है।

डीआईजी देवी पाटन रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है। की न्यू क्रिमिनल लॉज पुस्तक में सरल तरीके से निर्विकार सिंह भदौरिया द्वारा नई और पुरानी धाराओं को लिखा गया है। सरल भाषा में लिखी गई है इस बुक के आधार पर अब तीनों नए कानून के तहत पुलिस कर्मियों को कम करना होगा। अब साक्ष्य संकलन में भी काफी सहूलियत 3 नए कानून के तहत दी गई है साथ ही कई धाराएं खत्म भी कर दी गई है। जिसके तहत लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था विवेचना के दौरान अब विवेचना में भी सहूलियात तीन नए कानून के तहत प्रदान की गई है। वही गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने भी सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया। कि वह तीन नए कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी करें एक दूसरे के साथ बैठकर के डिस्कस करें। ताकि कानून के बारे में पूरी जानकारी हो सकें और कहीं भी दिक्कत आने पर तत्काल अभियोजन के अधिकारियों से भी संपर्क करके पुलिस के कर्मी तीन नए कानून के बारे में जानकारी कर लें।

वही मीडिया से बात करते हुए डीआईजी देवी पाटन रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि आज एक लघु कार्यशाला का आयोजन गोंडा पुलिस लाइन की सभागार में केंद्र सरकार द्वारा ले गए कानून को लेकर की गई थी। जहां पर गोंडा समेत मंडल के सभी जिलों से आए पुलिसकर्मियों को तीन नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया है। निर्विकार सिंह भदौरिया द्वारा नए कानून को लेकर लिखी गई पुस्तक निशुल्क सभी पुलिस कर्मियों को प्रदान की गई है।

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