बिजली विभाग के संविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी

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गोण्डा बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया संविदा कर्मियों का गुस्सा स्थानांतरण को लेकर संविदा कर्मियों में काफी रोष रहा वही संविदा कर्मियों ने चेतावनी दिया है यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग कार्य का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे l संविदा कर्मचारियों ने आरोप लगाया है l हम लोग रात दिन खतरे से खेलते हैं बावजूद उसके भी हमको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है वही हाल ही में आए फैसले उच्च न्यायालय का हवाला भी दियाl

संघ के पश्न संख्या 16/24 दिनांक 16-7-2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ को सम्बोधित है तथा आप’श्रीमान को प्रेषित है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा दिनांक 21-6-2018 दिनांक 1-7-2018 व दिनांक 24-8- 2018 को आदेश निर्गत किए गए थे जिसमें कहा गया था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा उपकेन्द्र परिचालको के स्थांत. पर. सैनिक कल्याण निगम में उपकेन्द्र परिचालको को तैनात किया जाय तथा एक ही सब स्टेशन/ फीडर पर 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाय, जिसको ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ द्वारा पावर कारपोरेशन उक्त तीनों आदेशों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ खण्ड पीठ में चुनौती दी गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 4-9-2018 को संघ के पक्ष में फैसला सुनाया गया था जो आज भी प्रभावी है। तथा पावर कॉरपोरेशन संवन्धन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ माननीय न्यायापोरेशन प्रवन्धन अपील
दांखिल किया गया था जो आज भी लम्बित है। इसके बाबजूद भी अधिशासी अभियन्ता विद्युत निनग्ण खण्ड प्रथम गोण्डा द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों का स्थानांतरण करने हेतु मेसर्स प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड पर दबाव बनाया जा रहा है। जिससे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4-9-2018 का उलंघन/अवमानना हो रहा है।

उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए अपनी मांग को लेकर संविदा कर्मी के हित में न्याय की गुहार लगाई l कि उक्त को ध्यान में रखकर दिनांक 27-08-2024 तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थानांतरण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा मेसर्स प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड पर बनाए जा रहे दवाव को ध्यान में रखकर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में संघ को दिनांक 29-08-2024 को आपके कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए वाध्य होना पड़ेगा, जिसमें होने वाले किसी भी प्रकार कि क्षति अथवा औद्योगिक अशान्ति की जिम्मेदारी आप श्रीमाना कि होगी।

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