मनकापुर । प्रधानी के चुनाव में मतपत्रों की हेराफेरी के मामले में उप जिला मजिस्ट्रेट कीर्ति प्रकाश भारती ने आदेश जारी किया है ।बभनजोत ब्लाक की ग्राम पंचायत कोल्हई गरीब में उपयोग में लाई गई मतपेटिका व चुनाव से संबंधित सभी प्रपत्र मतपत्र की पुनः मतगणना कराई जाएगी। इसके लिए 23 मई को तिथि निश्चित कर दी गई है। ग्राम पंचायत की मतगणना का मामला तूल पकड़ रहा है यदि पुनः मतगणना हुई तो गड़बड़ी पाए जाने पर प्रधानी भी जा सकती है और दूसरा
ग्राम प्रधान निर्वाचित हो सकता है।
बभनजोत ब्लाक के ग्राम पंचायत कोल्हाई गरीब के निर्वाचित ग्राम प्रधान रिजवान अली जो कि प्रत्याशी थे जिन का चुनाव निशान अनाज ओसता किसान था । विपक्षी को इमली चुनाव निशान मिला। अब्दुल कादिर ने आरोप लगाया कि मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी व मतदान कर्मियों के प्रलोभन देकर रिजवान अली व मोहम्मद वसीम ने मतदान में गड़बड़ी करवाई। जिसमें पांच बूथों पर मतदान में सभी बूथों पर अनाज ओसता किसान मतपत्र मिल रहा था , लेकिन मतदान व मतगणना में हेराफेरी की गई । मतपत्रों की संख्या 2186 थी । जिसे पीठासीन जोड़कर लिखकर बताया था। मतगणना के दिन मतपेटिका में 2198 मतपत्रों की गिनती करके साजिश हेराफेरी की गई थी। तमाम मत पर फर्जी पाए गए । इस तरह पड़े मत व गिनती में 12 मतों का अंतर पाया गया। अधिवक्ता जेपी मिश्रा ने अब्दुल कादिर की तरफ से न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट की अदालत पर चुनाव याचिका दायर की थी। ग्राम पंचायत कोल्हई गरीब के प्रधानी चुनाव में उपयोग किए गए मतपत्रों की गणना के लिए वाद दायर किया गया था। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद उप जिला मजिस्ट्रेट कीर्ति प्रकाश भारती ने पूनमतगणना कराने का आदेश पारित किया है । निर्णय के तहत 23 मई की तिथि नियत की गई है। तहसील के न्यायालय पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कोल्ह ई गरीब के मतपत्रों की मतगणना कराई जाएगी।