करनैलगंज(गोंडा)। सवा दो करोड़ रुपये की हेराफेरी व गबन के मामले में मंडी सचिव व मंडी कर्मचारियों सहित कई फर्मों के व्यापारियों के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। कृषि उत्पादन मंडी समिति करनैलगंज के प्रभारी सचिव राजेश कुमार सिंह की तहरीर व सभापति/एसडीएम हीरासलाल की संस्तुति पर कोतवाली करनैलगंज की पुलिस ने 12 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी व गबन सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिसमे अमरनाथ निवासी इनायत नगर अयोध्या, रामदीन निवासी जोंकहा हरैया बस्ती, मोहम्मद इस्राइल निवासी आदर्श नगर पलटू का पुरवा, स्व.हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम चकरौत करनैलगंज, स्व.प्रमोद कुमार श्रीवास्तव निवासी
हैदरगंज अयोध्या, धर्मेन्द्र निवासी
बड़गांव गोंडा, आलोक जायसवाल निवासी बूढा देवर बभनी कानूनगो गोंडा, संतोष कुमार जायसवाल निवासी
बुधई पुरवा गोंडा, अभिशांक दूबे निवासी दुर्गोंड़वा गोंडा, राधेश्याम निवासी खोंरहसा, अनिल कुमार जायसवाल निवासी खरगूपुर, रामबाबू निवासी भदुआ तरहर गोंडा का नाम शामिल है। आरोप है कि विभागीय संप्रेक्षक दल ने वर्ष 2021 में सम्प्रेक्षा किया था। जिसकी रिपोर्ट मुख्यालय से मंडी समिति करनैलगंज को उपलब्ध कराई गई थी। जिसमे मंडी समिति के कर्मचारियों की मिली भगत से फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, मेसर्स कृष्णा ट्रेडर्स, मेसर्स शक्ति ट्रेडर्स, मेसर्स केशव इंटर प्राइजेज, मेसर्स राम ट्रेडिंग कम्पनी, मेसर्स मां ट्रेडिंग कम्पनी, मेसर्स किसान ट्रेडर्स, मेसर्स नाथ ट्रेडिंग कम्पनी/व्यापारियो द्वारा बिना मंडी शुल्क /विकास रेस की धनराशि जमा किये ही गेट पास प्राप्त कर कृषि उत्पादन अन्य जिले को विक्रय किया गया है। जिसके कारण 2 करोड़ 25 लाख 17 हजार 43 रुपये की क्षति पहुंचाई गई है। जिसकी वसूली कराने के लिये उपनिदेशक (प्रशासन विपणन) मंडी परिषद अयोध्या के निर्देश पर मंडी समिति के सचिव/सभापति ने सम्बन्धित लोगों को नोटिस भेजकर धनराशि जमा कराने का निर्देश दिया था। मगर किसी ने एक रुपये भी जमा नही किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।