करनैलगंज(गोंडा)। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने तहसील बारएसोसिएशन का चुनाव निरस्त कर पुनः चुनाव कराने का निर्देश अध्यक्ष एल्डर्स कमेटी को दिया है। यह जानकारी एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष बीके सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी गोंडा के माध्यम से भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें पूर्व में हुये तहसील बारएसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव को अवैध करार देते हुये निरस्त कर दिया है। साथ ही पुनः मतदाता सूची तैयार कर 30 मार्च को उपस्थित होकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुये चुनाव में 79 मतदाता अधिवक्ता ऐसे हैं जिनका बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन नही है। और न ही उनके पास सी.ओ.पी. नम्बर ही है, फिर भी मतदाता सूची के अनुसार चुनाव में उनके द्वारा मतदान किया गया है। ऐसे सभी अधिवक्ता विधि व्यवसाय नही कर सकते और न ही कहीं वकालत नामा ही लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 30 मार्च के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार पुनः चुनाव की तिथि निर्धारित की जायेगी।