गोंडा के अधिवक्ता ने बीसीआई को किया चैलेंज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीमकोर्ट के मुख्यन्यायाधीश की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए पूरे देश के अधिवक्ताओं के वेरिफिकेशन व सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस निर्गत करने की प्रक्रिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगायी गई रोक के विरुद्ध गोंडा के अधिवक्ता अजय शंकर श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीआई को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।

India up gonda अधिवक्ता अधिनियम के तहत अधिसूचित वेरिफिकेशन एंड इश्युएंस ऑफ़ सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस रूल 2015 के तहत देश के सभी अधिवक्ताओं के अकादमिक व प्रैक्टिस संबंधी प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कर प्रत्येक 5 साल पर सर्टिफिकेट ऑफ़ प्रैक्टिस (सीओपी) जारी किया जाता है, जिससे नियमित प्रैक्टिस न करने वाले अधिवक्ताओं की छटनी की जा सके। सीओपी जारी होने के बाद ही अधिवक्ताओं को स्टेट बार काउंसिल में सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने व वोट देने के लिए इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जाता है। बीसीआई ने एक नवंबर दो हज़ार बाईस को लेटर जारी कर देश के सभी स्टेट बार काउंसिल को अधिवक्ताओं के वेरिफिकेशन व सीओपी रोकने के निर्देश दिये थे व स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों के कार्यकाल को अतिरिक्त 2 साल के लिए बढ़ाने पर विचार कर रहा था। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अजय शंकर श्रीवास्तव ने बताया की बीसीआई मनमाने तरीक़े से अधिवक्ताओं के सीओपी प्रक्रिया रोक कर उसे और जटिल बनाने व स्टेट काउंसिल सहित स्वयं के सदस्यों का कार्यकाल अनुचित रूप से अतिरिक्त 2 वर्ष बढ़ाना चाहती है, जिसके विरुद्ध उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद नंदन व अमित पवन के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। जिसपर मा० न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई कर बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया से तीन सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने इसी याचिका में 25 सदस्यीय स्टेट बार काउंसिल में अपने कार्यकाल के दौरान सदस्यों के मृत्यु या इस्तीफ़े से रिक्त हुए पदों पर भी चुनाव में 26 वें नंबर पर आये हुए प्रत्याशी के चयन की भी माँग की है। अभी तक कैजुअल वैकेंसी होने पर बचे सदस्यों द्वारा ही किसी भी अधिवक्ता का चयन सदस्य पद पर कर दिया जाता था। याचिकाकर्ता 2019 में हुए सदस्य, स्टेट बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चुनाव में 26वें स्थान पर रह चुके है।

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