अवैध कब्जे के एक ही मामले में दो अलग-अलग तरह की रिपोर्ट पर खफा हुए जिलाधिकारी,कसा जांच का शिकंजा

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तहसीलदार सोहावल को 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश
मामला बभनगवां में पंचायत घर की भूमि पर अवैध कब्जे से जुड़ा

मसौधा। सोहावल तहसील क्षेत्र के बभनगवां गांव में पंचायत घर की भूमि पर अवैध कब्जे के एक ही मामले में राजस्व निरीक्षक द्वारा भेजी गई दो अलग अलग तरह की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी खफा हैं। डी.एम. की नाराजगी का एक कारण यह भी सामने आया है कि प्रेषित रिपोर्ट में 30 वर्ष की उम्र वाले अवैध कब्जेदारों का भी कब्जा 50 वर्ष से दर्शाया गया है। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने बभनगवां के पंचायत घर की बेशकीमती लाखों की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में जांच का शिकंजा कस दिया है तथा तहसीलदार सोहावल को 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं
पता चला है कि बभनगवां गांव में गाटा संख्या 101 क और 101 ख कमश पंचायत भवन एवम स्कूल की आरक्षित जमीन है। जिस पर मदरसा संचालकों ने कब्जा जमा लिया है। मामले में दर्जनों ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त शिकायती पत्र मुख्यमंत्री सहित जिलाधिकारी अयोध्या को दिया गया है।आरोप है कि मामले में राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह द्वारा 28 सितम्बर 21 को डी एम को प्रेषित रिपोर्ट में कहा कि पंचायत भवन की भूमि पर मदरसा संचालक 40 वर्ष पूर्व से काबिज है। पुनःशिकायत किये जाने की जिला प्रशासन द्वारा बीते अप्रैल माह में मांगी गई रिपोर्ट में कहा गया कि पंचायत भवन पर मदरसा संचालकों का 50 वर्ष से कब्जा है। 50 वर्ष से कब्जे की गवाही उन लोगो से ली गयी जो खुद पंचायत भवन पर कब्जेदार है।जिसमें कुछ गवाह की उम्र 30 वर्ष के आस पास है। जिसकी पुनः शिकायत जिलाधिकारी और मंडलायुक्त अयोध्या से की गई है। जिस पर ततपरता दिखाते हुए जिला अधिकारी ने बुधवार को तहसीलदार सोहावल को निर्देशित करते हुए 2 दिन के अंदर वास्तविकता की जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी के आदेशानुपालन में तहसीलदार सोहावल पवन कुमार गुप्ता बुधवार दोपहर बाद राजस्व टीम के साथ बभंगनगवां गांव में पहुंचकर पंचायत घर और स्कूल की अवैध कब्जे वाली भूमि का स्थलीय निरीक्षण के साथ जांच शुरू कर दिया है।मामले में जांच के बाबत
तहसीलदार सोहावल पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी अवैध कब्जेदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वह अपने अभिलेखों के साथ गुरुवार को तहसील में उपस्थिति में होने के निर्देश दिए हैं। बताया कि जांच उपरान्त मामले में कड़ी कार्यवाई होगी और अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।

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